दहेज पीडिता से आठ हजार की रिश्वत वसूलने के मामले में आईजी बरेली के आदेश पर एक दरोगा के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कारवाई की गई है।
यहंा बता दें कि यूपी के जनपद बदायूं के बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव बमेड की रहने वाली फूलवती को पति ने दहेज के लिए उत्पीडित किया। इससे परेशान होकर फूलवती ने महिला थाना बदायूं में दहेज उत्पीडन का मुकदमा दर्ज कराया। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट पर विश्वास किया जाए तब इस मुकदमे की विवेचना थाना बिसौली में तैनात दरोगा विजय सिंह को दी गई। पीडित महिला फूलवती का आरोप है कि दरोगा ने कारवाई करने के नाम पर महिला से आठ हजार रूपए रिश्वत के नाम पर वसूल लिए। इसके बावजूद भी दरोगा ने दहेज आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कारवाई नहीं की। इसके बाद महिला ने दरोगा विजय सिंह को सबूत देते हुए बताया कि पीडिता के पति ने दूसरी महिला से शादी कर ली है।
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चूंकि एक पत्नी के जीवित रहते किसी दूसरी महिला से विवाह करना अपराध है इसलिए महिला ने दरोगा से द्विविवाह की धारा भी बढाने का अनुरोध किया। तब दरोगा ने पीडिता से और पांच हजार रू की मांग की। जब पीडिता ने पांच हजार रू देने में असमर्थता जताई तब दरोगा ने इस मामले में कोई कारवाई करने के बजाए पीडिता को ही हडका दिया। इसके बाद दरोगा ने पीडिता के ससुरालियों से सांठ गांठ करके तीन आरोपियों को निकालने के साथ ही दरोगा ने द्विविवाह ही धारा भी नहीं लगाई। जिससे परेशान होकर पीडिता आईजी बरेली के कार्यालय पहुंची व शिकायत दी। इस शिकायत पर एसएसपी बदायूं ने सीओ सिटी को जांच सौंपी गई। सीओ सिटी ने भी जांच में लीपा पोती कर दी। इसके बाद पीडिता ने आई जी रेंज को शिकायत दी। इस पर आईजी ने एसएसपी बदायूं को पूरे मामले में कारवाई करने का निर्देश दिया। अब दरोगा के खिलाफ बिसौली कोतवाली में भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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