थाना इस्लामनगर के दरोगा व दो सिपाहियों पर एक लाख की लूट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश डकैती कोर्ट बदायूं द्वारा दिया गया है। जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है।
यहां बता दें कि थाना इस्लामनगर के ग्राम नौना निवासी विमला न्यायालय में धारा 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि दिनांक 08.04.2024 को वह रात में अपने घर में सो रही थी इसी समय दरोगा राजदीप व सिपाही अंकित व अनुज चैधरी ने उसके घर पर आवाज लगाई व बताया कि हम लोग पुलिस वाले हैं पुलिस की आवाज सुनकर विमला ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोला तब दिखा कि दरोगा व सिपाही शराब के नशे में थे उन सबने विमला के पति महेंद्र को पकड लिया व लात घूंसों से मारने पीटने के साथ ही पिस्टल भी तान दी।
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पिस्टल तानने से वह घबरा गई। इसके बाद विमला की बेटी की शादी के लिए अलमारी में रखे एक लाख रू लूट लिए। इसके बाद उक्त तीनों लोग विमला के पति महेंद्र को पकड कर ले गए। इसके बाद विमला रात में ही थाना इस्लामनगर पहुंची तब वहां बताया गया कि सुबह तुम्हारे पति को छोड दिया जाएगा। लेकिन जब विमला पति को छुडाने सुबह को गई तब पता लगा कि पुलिस ने उसके पति को फर्जी मुकदमा जुए का बनाकर उसके पति का चालान कर दिया है। इसके बाद परेशान हाल विमला ने 24.04.2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं को दिया। जब एसएसपी द्वारा कोई कारवाई नहीं हुई तब विमला ने स्पेशल जज डकैती के न्यायालय में धारा 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया। इस पर थाने से आख्या मंगाने के बाद दिनांक 08.05.2024 को थाना इस्लामनगर पुलिस को दरोगा राजदीप, सिपाही अंकित व अनुज चैधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है। जब रक्षक के भक्षक बनने की बात आती है तब इस बात की चर्चा होना आवश्यक हो जाती है।