सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में शायद यह पहला मामला होगा कि याचिका दायर करने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया। जब मामले को लिस्टिड करने को कहा तब याची के अधिवक्ता ने बताया कि हमने अभी तक याचिका ही दायर नहीं की है।
मामला जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी से संबंधित था। हुआ यूं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के एक भाषण के अंश को जी न्यूज एंकर रोहित रंजन ने अपने कार्यक्रम डीएनए में गलत तरीके से पेश किया था। जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता भडक गए थे। इसके बाद कांग्रेस शासित राज्यों में ऐंकर रोहित रंजन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। इस कारण से छत्तीसगढ पुलिस ने रोहित रंजन के गाजियाबाद स्थित आवास पर गिरफ्तारी का प्रयास किया था जिस कारण से पूरे मीडिया जगत में बवाल हो गया है।
READ MORE ===बिसौली :नवागत सिविल जज का सिविल बार ने किया भव्य स्वागत
इसके बाद गुरूवार को सुप्रीमकोर्ट में रोहित रंजन के वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने रोहित रंजन के केस की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि रोहित रंजन के खिलाफ पूरे देश में कई जगह एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसलिए उनकी सभी एफआईआर एक जगह स्थानांतरित कर दी जाऐं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अगले दिन के लिए सुनवाई का आदेश जारी कर दिया व केस को लिस्ट करने का आदेश जारी कर दिया। इस पर रोहित रंजन के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि हमने तो अभी तक रोहित रंजन की ओर से याचिका ही दायर नहीं की है। इस पर पीठ के सामने अजीब से हालात उत्पन्न हो गए। इस पर खंड पीठ ने रोहित रंजन के वकील को फटकार लगाई। तब उन्होंने कहा कि सर आईएम सारी सिद्धार्थ लूथरा के द्वारा माफी मांग लेने के बाद मामला शांत हुआ।
READ MORE ===बदायूं: वकील से रिश्वत लेने वाले दरोगा व सिपाहियों पर चार्जशीट