रोहित रंजन जी न्यूज ऐंकर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने जी न्यूज के पत्रकार व डीएनए के ऐंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जिससे छत्तीसगढ पुलिस को भारी झटका लगा है। पुलिस सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक गिरफ्तारी नहीं कर पाएगी।
यहां बता दें कि जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के एक भाषण के अंश को जी न्यूज के अपने कार्यक्रम डीएनए में गलत तरीके से पेश किया था। जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता भडक गए थे। इसके बाद कांग्रेस शासित राज्यों में ऐंकर रोहित रंजन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। इस कारण से छत्तीसगढ पुलिस ने रोहित रंजन के गाजियाबाद स्थित आवास पर गिरफ्तारी का प्रयास किया था जिस कारण से पूरे मीडिया जगत में बवाल हो गया है। इसके बाद गुरूवार को सुप्रीमकोर्ट में रोहित रंजन के वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा पहुंचे थे जहां उन्होंने मामले को सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

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सुनवाई के दौरान रोहित रंजन के अधिवक्ता ने कहा कि गलती से जी न्यूज के कार्यक्रम डीएनए में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की एक वीडियो क्लिप चल गई थी जो किसी और संदर्भ में थी। इसके लिए रोहित रंजन ने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांग ली थी। इसके बाद भी कई राज्यों में रोहित रंजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई हैं। रोहित रंजन के वकील की मांग थी कि रोहित रंजन के खिलाफ कई प्रदेशों में एफआईआर दर्ज की गई हैं जिस कारण से मंगलवार को उन्हें नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद जमानत पर रिहा कर दिया था। इसके साथ ही छत्तीसगढ की पुलिस रोहित रंजन को गिरफ्तार करने को घूम रही है। एक ही अपराध के लिए रोहित को कई बार पुलिस हिरासत मेें रहना होगा। इसके साथ ही रोहित रंजन के अधिवक्ता ने प्राथमिकी खत्म करने की भी मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोहित रंजन को तत्काल प्रभाव से राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जिससे छत्तीसगढ पुलिस को करारा झटका लगा है। छत्तीसगढ पुलिस ने जबरन पत्रकार रोहित रंजन को गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास किया था।

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