चिंताजनक: पुलिस ने बिजली घर डकैती की घटना चोरी में दर्ज की

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थाना बिसौली क्षेत्र के
बिसौली में दरोगा ने दी

घटनाओं को कमतर करके लिखने में माहिर बिसौली पुलिस ने डकैती की घटना को चोरी में दर्ज कर नया कारनामा प्रस्तुत किया है। जिससे पुलिस परोक्ष रूप से अपराधियों की मदद करती हुई दिखाई दे रही है।
यहां बता दें कि यूपी के जनपद बदायूं की बिसौली कोतवाली के अंतर्गत आने वाले गांव दिसौली गंज स्थित बिजली घर पर बीती 3 व 4 जुलाई की रात में बिजली घर के कर्मचारियों को बंधक बनाकर दो दर्जन बदमाशों ने बिजली घर के ट्रांसफार्मर से लगभग चालीस लाख का कापर चोरी कर लिया था। बदमाश इतने बेखौफ थे कि बदमाशों ने लगभग साढे पांच घंटे तक बिजली घर पर डकैती डालते रहे लेकिन पुलिस का उन्हें जरा भी भय नहीं था। चिंता की बात यह है कि जगंल में बने इस बिजली घर पर साढें पांच घंटे तक पुलिस की कोई पेट्रोलिंग नहीं हुई। पुलिस को इस घटना की कोई जानकारी भी नहीं हुई। इस मामले में बिजली विभाग व पुलिस की साजिश की भी बू आ रही हैं।

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विभाग को लाखों के बडे नुकसान के बाद भी विजली विभाग के अधिकारियों ने अभी तक पुलिस के बडे अधिकारियों से मिलकर बिसौली पुलिस की यह शिकायत नहीं की कि डकैती की रिपोर्ट बिसौली पुलिस द्वारा चोरी में दर्ज कर ली है। यहां महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को बंधक बनाकर व तमचे के बल पर चालीस लाख का कापर ट्रांसफार्मर से लूट लेना चोरी की श्रेणी में नहीं आता है। चोरी की परिभाषा आईपीसी की धारा 378 में दी गई है जबकि इस अपराध का दण्ड आईपीसी की धारा 379 के अतंर्गत किया गया है। आईपीसी की धारा 378 के अनुसार ’ जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से , उस व्यक्ति की सम्मति के बिना को जंगम(चल) सम्पत्ति बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए, वह सम्पत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है। अब डकैती को आईपीसी की धारा 391 में परिभाषित किया गया है इसके अनुसार ’’ जबकि पांच या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयास करते हैं या जहां िकवे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति, जो संयुक्त होकर लूट करते हैं, या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट के किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिलाकर पांच या अधिक हैं, तब हर व्यक्ति जो उपस्थित हैं, तब हर व्यक्ति हो इस प्रकार लूट करता है, या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है कहा जाता है िकवह डकैती करता हैं।

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इस अपराध का दण्ड आईपीसी की धारा 395 में दिया गया है। कप्तान साहब दिसौली गंज बिजली घर पर जो घटना हुई है उसको चोरी में दर्ज करना दो बातों को दर्शाता है पहली यह कि या तो बिसौली पुलिस को आईपीसी की धाराओं का ज्ञा नही नहीं है कि पुलिस को चोरी की धारा कहां लगानी है और लूट की धारा कहां लगानी है। या फिर बिसौली पुलिस परोक्ष रूप से इन डकैतों की मदद कर रही है। दोनों ही प्रकार से बिसौली पुलिस के खिलाफ विस्तृत जांच की आवश्यकता है। अगर जानकारी नहीं है तो दोबारा से इनकी ट्रेनिंग कराई जाए अगर जानकारी है और जानबूझकर डकैती की घटना चोरी में दर्ज की गई है तब बिसौली पुलिस के खिलाफ कडी कारवाई की आश्यकता है। पुलिस द्वारा घटना को कमतर करके लिखने से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।

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