अपात्र राशन कार्ड धारकों पर सरकार का रूख और सख्त होता जा रहा है। पूरी तहसील में लगभग 300 लोगों ने ही अपनी अपात्रता के आधार पर राशन कार्ड सरेंडर किए हैं। जिन लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर नहीं किए है 20 मई से उन अपात्र राशन कार्ड धारके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी साथ ही 24 रूपए किलो के हिसाब से राशन की रिकवरी की जाएगी।
यहां बता दें कि यूपी के बदायूं जनपद की बिसौली तहसील की एसडीएम ज्योति शर्मा ने लगभग एक पखवाडा पहले आदेश जारी किया था कि अपात्र राशन कार्ड धारक ईमानदारी से अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दें ताकि पात्रों को आसानी से राशन प्राप्त हो सके। एसडीएम के आदेश के बावजूद भी पूरी बिसौली तहसील में मात्र 100 अपात्र लोगों ने ही राशन कार्ड सरेंडर किए हैं। जबकि पूरी तहसील में यह संख्या हजारों में होगी। लेकिन अपनी इच्छा से अपात्र लोग राशन कार्ड सरेंडर नही ंकर रहे हैं। Read More =====बदायूं: एसएसपी आफिस के सामने किसान ने किया आत्मदाह का प्रयास
कौन अपात्र हैं
1. जिन लोगों के पास चार पहिया वाहन ट्रैक्टर या कार है वह अपात्र हैं।
2. जिन लोगों के घरों में एसी लगा हुआ है वह सब भी अपात्र हैं।
3. जो लोग आयकर दाता हैं वह भी राशन कार्ड के लिए अपात्र हैं।
4. जिन लोगों के पास गांव में 200 वर्ग गज से अधिक का मकान अथवा प्लाट एवं शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग गज से अधिक का मकान व प्लाट।
अब यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि बिसौली तहसील क्षेत्र में लगभग एक लाख से अधिक राशन कार्ड हैं लेकिन अभी तब मात्र 300 राशन कार्ड ही सरेंडर हुए जबकि सूत्रों की मानें तो लगभग 50000 से अधिक राशन कार्ड धारक अपात्रों की श्रेणी में आते हैं। गांवों में बडी संख्या में लोगों के पास टैªक्टर हैं इसके साथ ही गांवों में बडी संख्या में ईको कारें भी हैं। अधिकांश ट्रैक्टर मालिक व ईको कारों के मालिक राशन कार्ड धारक हैं। लेकिन इन लोगों ने अभी तक अपने राशन कार्ड सरेंडर नहीं किए हैं। इस बारे में आपूर्ति विभाग के सूत्रों की मानें तो 20 मई राशन कार्ड सरेंडर की अंतिम तिथि है। अगर इस तिथि तक अपात्रों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर नहीं किए तब इनके खिलाफ एफआईआर होने के साथ ही दिए गए राशन के गेंहूं व चावल की 24 रू. किलो के हिसाब से बसूली भी होगी।
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