हिन्दू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले को गुरूवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से जमानत नहीं मिली जबकि पुलिस ने इस मामले में अजीब खेल किया है पुलिस ने जानबूझकर धाराओं को घटाते हुए मुकदमे को कमजोर किया है।
यूपी के जनपद बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा के गांव सीकरी निवासी सद्दाम खान ने सोशल मीडिया पर हिन्दू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की है। यह स्टेटस भूरा खान नाम की आईडी से पोस्ट किया गया है। सद्दाम ने भगवान जगन्नाथ, भगवान हनुमान, भगवान राम, भगवान गणेश समेत अधिकांश देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की है। इस मामले की सूचना हिन्दू वादी संगठनों ने आपत्ति जाहिर करते हुए थाना फैजगंज बेहटा पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने फेसबुक पर यह अभद्र टिप्पणियां देखीं व सद्दाम खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सद्दाम खान गांव सीकरी से गिरफ्तार किया था। इस मामले में आसफपुर पुलिस चैकी प्रभारी राजेश कौशिक ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद सद्दाम को पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट बिसौली नगमा खान के न्यायालय में पेश किया जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सद्दाम को जेल भेज दिया।
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इसके साथ जमानत पर सुनवाई के लिए कल शुक्रवार की तिथि दी है। इस मामले में न्यायालय कल क्या आदेश करता है यह तो आने वाला कल ही बताएगा। लेकिन पुलिस ने इस मामले में बडा खेल कर दिया है ताकि सद्दाम को आसानी से जमानत मिल जाए। पुलिस ने सद्दाम के मामले धारा 295 ए आईपीसी ही लगाई है जबकि इसमें धारा 295 ए आईपीसी के साथ ही आईटी एक्ट का भी अपराध बनता है। चूंकि सद्दाम द्वारा जो भी अपराध किया है वह अपराध मोबाइल के जरिए किया गया है। इसके बावजूद भी पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा नहीं लगाई है। जब कोई भी अपराध किसी भी मोबाइल या इंटरनेट द्वारा किया जाता है जब आई टी एक्ट की धारा अवश्य लगाई जाती है और लगाई भी जानी चाहिए लेकिन पुलिस ने जान बूझकर अपराधी को बचाने के मकसद से यह कमतर धाराऐं लगाई हैं। यहंा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आईटी एक्ट की धाराऐं लगाई जाती हैं तब मामले का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। जबकि इस समय इसका विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जाएगा। इस बारे में पूंछने पर विवेचनाधिकारी कुछ भी स्पष्ट जबाव नहीं दे पाए थे। सूत्र बताते हैं कि अपराधी व पुलिस के बीच कोई खेल हुआ है उसी का परिणाम है कि पुलिस ने धाराऐं घटा दी हैं।
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