अब्दुल्ला आजम(Abdulla Azam) के खिलाफ गवाह नहीं पहुंचे अदालत, नोन बेलेबल वारंट जारी

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SP Leader Abdulla Azam

सपा नेता अब्दुल्ला आजम(Abdulla Azam) के विरूद्ध चल रहे मुकदमे में शुक्रवार को गवाह न्यायालय नहीं पहुंचे। गवाहों के न्यायालय नहीं पहुंचने से मामले में उन गवाहों की गवाही नहीं हो सकी जिस न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सेंट पॉल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य एवं नगर पालिका परिषद का रिटायर्ड अधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किये हैं।

Wittness of abdulla Azam
अब्दुला आजम और पिता आजम खान

यहां बता दें कि अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं वर्तमान सांसद आजम खां के पुत्र है। अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र हैं। जिसकी जानकारी सार्वजनिक होने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके साथ ही अब्दुल्ला लम्बे समय तक जेल में रहे हैं। दो पासपोर्ट दो जन्म प्रमाण पत्र एवं दो पेनकार्ड मामले में भाजपा के नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत कर मामला दर्ज कराया था। इस समय अब्दुल्ला आजम स्वार टांडा विधानसभा से विधायक थे। विधानसभा चुनाव लडने के लिए प्रपत्रों में अब्दुल्ला आजम ने अपने दस्तावेजों में हेरा फेरी कर अपनी उम्र को बढाया था। इस कारण से वह प्रत्याशी बन सके थे। अब्दुल्ला आजम के चुनाव जीतने के बाद यह मामला तूल पकड गया था।
दो जन्म प्रमाण पत्रों की बाद सामने आने पर यह मामला हाईकोर्ट इलाहाबाद के यहां पहुंचा था। जहां हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधान सभा सदस्यता रद्द कर दी थी। शुक्रवार को न्यायालय में गवाहों की गवाही होनी थी। इसके लिए सेंट पॉल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज पाठक एवं नगर पालिका परिषद का रिटायर्ड अधिकारी तेजवीर सिंह के लिए न्यायालय ने समन जारी किए थे। लेकिन गवाहों के न्यायालय नहीं पहुंचने पर न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए न्यायालय ने नोन बेलेबल वारंट जारी किया है।
अब मामले में सुनवाई के लिए न्यायालय ने 28 फरवरी की तिथि नियत की है। इस दिन इन गवाहों से जिरह होगी। न्यायालय पहुंचने पर सिविल लाइन थाने में तैनात सिपाही अखिलेश की गवाही शुक्रवार को दर्ज की गई थी। अभी कुछ दिन पहले ही अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से जमानत मिली है जबकि अब्दुल्ला आजम के पिता आजम खां कई अन्य मामलों में अभी तक जेल में हैं।

 

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