लखीमपुर कांड: मंत्री टेनी के पुत्र आशीष मिश्र की जमानत सुप्रीम कोर्ट से रद्द

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Rohit Ranjan

यूपी के लखीमपुर खीरी Lakhimpur हिंसा के आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्र Ashish Mishra की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। जिससे उसे बडा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने के बाद आशीष मिश्र को एक सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है।
यहंा बता दें कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी का पुत्र आशीष मिश्र Ashish Mishra लखीमपुर Lakhimpur हिंसा का मुख्य आरोपी है उसे कुछ दिन पहले होईकोर्ट इलाहाबाद से जमानत मिली थी। इसके बाद किसानों ने उसकी जमानत को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीती 4 अप्रेल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आशीष मिश्र की जमानत रद्द करते हुए एक सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश दिया है।

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इस मामले में किसानों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे व प्रशांत भूषण ने कहा था कि हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से दिया गये पूरे आरोप पत्र को तो नजरंदाज किया जबकि एफआईआर पर पूरा भरोसा दिखाया। जबकि सरकार के अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने बताया था कि आरोपी की कोई भी आपराधिक पृष्ठ भूमि नहीं है। इसके साथ ही पीडित परिवारों ने भी हाईाकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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