दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे मुन्ना भाइयों को मिली जमानत, नकल माफिया के हौसले बुलंद

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थाना बिसौली क्षेत्र के
बिसौली में दरोगा ने दी

सोमवार को किसी दूसरे छात्र की जगह देते हुए दो छात्र पकडे दो मुन्ना भाइयों को मंगलवार को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। इससे क्षेत्र के नकल माफिया के हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं।
यहंा बता दें कि सोमवार को आरएमडी इंटर कालेज परवेजनगर में कक्षा दस की चित्रकला की परीक्षा थी। इस परीक्षा में स्कूल का सचल दल ने लगभग साढे दस बजे चेकिंग की तब देखा कि दो छात्रों के प्रवेश पत्र के फोटो से उनके चेहरे नहीं मिल रहे थे। जब जानकारी की तब पता लगा कि वह असली छात्र थे ही नहीं उनकी जगह दूसरे लोग परीक्षा दे रहे थे। जब इनसे कडाई से पूंछा गया तब सब सच्चाई का पता लगा। छात्र अर्जुन पुत्र हरिचरन निवासी ग्राम थानपुर थाना फैजगंज बेहटा व छात्र अरविंद यादव पुत्र रामवीर निवासी सिचैली रामेश्वरदयाल इंटर कालेज भटपुरा के छात्र हैं। इनका परीक्षा का सेन्टर आरएमडी इंटर कालेज परवेजनगर में आया था।student arrested
चेकिंग के दौरान छात्र अरविंद यादव पुत्र रामवीर के स्थान पर रजनेश पुत्र जसवीर निवासी थानपुर व छात्र अर्जुन पुत्र हरिचरन के स्थान पर पुष्पेंद्र ंिसह पुत्र मुन्ना लाल निवासी भानपुर परीक्षा दे रहा था। स्कूल का सचल दल द्वारा पकडे जाने के बाद दोनों छात्रों की कापियां सील कर दी गईं। इसके साथ ही पुलिस को सूचना दी गई सूचना के बाद दोनों मुन्ना भाइयों को पकडकर पुलिस कोतवाली ले आई। तहरीर के आधार पर रजनेश व पुष्पेंद्र सिंह के खिलाफ नकल अधिनियम व धारा 419 आईपीसी के अंतर्गम मुकदमा दर्ज किया गया था।
इसके बाद मंगलवार को पुलिस ने दोनों को न्यायिक मजिस्ट्रेट नगमा खान की अदालत में पेश किया। सहायक अभियोजन अधिकारी व मुल्जिमों के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों मुन्ना भाइयों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। मुल्जिमों के अधिवक्ता ने अदालत से रिमांड ना लेने की ही मांग करते हुए कहा कि माननीय उच्च न्यायाल के आदेशानुसार सात साल से कम सजा के अपराधों में अपराधी को धारा 41 सीआरपीसी का नोटिस देकर रिहा कर देना चाहिए था। लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय लाई है। इस पर विवेचनाधिकारी ने कहा कि मामला ज्यादा हाईलाइट हो जाने की वजह से गिरफ्तारी करनी पडी। इसके बावजूद भी न्यायालय ने नकल अधिनियम की धारा में रिमांड नहीं लिया। इसके बाद अदालत ने 20 हजार रूपए की दो जमानती व 20हजार के मुचलके पर दोनों ही आरोपियों को रिहा कर दिया।
सूत्र बताते हैं कि ऐसा यह अकेला मामला नहीं है अगर खंगाला जाए तो ऐसे सैकडों की संख्या में मामले मिलेंगे। यह कार्य बडे स्तर पर नकल माफिया की मर्जी से हो रहा है।

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