समाजवादी पार्टी के नेता व कुशीनगर जिले की फाजिलनगर विधानसभा से प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के पुत्र अशोक मौर्य पर आचार संहिता उल्लंधन के मामले में विशुनपुरा थाने में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में थाना पुलिस ने अशोक मौर्य को धारा 41 सीआरपीसी का नोटिस तामील कराकर थाने से सुपुर्दगी में दे दिया है।
यहंा बता दें कि बुद्धवार को शाम अशोक मौर्य दुदुही गांव में थे उसी समय पुलिस ने अशोक मौर्य को हिरासत में लिया था। उन पर नकदी बांटने का आरोप भी लगाया जा रहा था। लेकिन यह मामला बाद में झूंठा निकला। लेकिन पुलिस ने फिर भी उनको आचार संहिता उल्लंधन का दोषी माना है। पुलिस के अनुसार चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद वोटिंग होने तक विधानसभा क्षेत्र में किसी भी बाहरी व्यक्ति को वहां रूकने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अशोक मौर्य विधानसभा फाजिलनगर के दुदुही गांव में मिले थे।
इसलिए उनके खिलाफ यह आचार संहिता उल्लंघन की एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद अशोक मौर्य को धारा 41 सीआरपीसी का नोटिस तामील कराकर जिले की सीमा से बाहर जाने की हिदायत के साथ छोड दिया। पुलिस ने अशोक मौर्य को निर्देश दिया था कि जब तक वोटिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक आप कुशीनगर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगें।
यहां बता दें कि इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हुए हमले के मामले में भी अशोक मौर्य व उनकी बहन सांसद संघमित्रा मौर्य पर लूट मारपीट व एससीएसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपराज खरवार ने विशुनपुरा थाने में दर्ज कराया था।
स्वामी प्रसाद मौर्य को जारी हो चुका है नोटिस
स्वामी प्रसाद मौर्य को भी जिला निर्वाचन अधिकारी कुशीनगर ने रोडशो के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया हैं नोटिस का जबाव देने को 72 घंटे का समय दिया गया था। जो पूरा होने वाला है।
स्वामी प्रसाद मौर्य के पुत्र अशोक मौर्य पर एक और एफआईआर
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