बिना अधिकार आवासीय भूमि को नापने पर तुले हैं नायब तहसीलदार बिसौली

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Nayab Tehsildar Bisauli

फैजगंज बेहटा की एक आवासीय भूमि के मालिकान नायब तहसीलदार बिसौली पर जबरन नाप करने का आरोप लगा रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कारवाई की मांग की है।
यहंा बता दें कि जनपद बदायूं की तहसील बिसौली की नगर पंचायत फैजगंज बेहटा के बार्ड सं 6 में एक भूमि है जिसके चारों ओर चारदीवारी बनी हुई है। इस भूमि में तीन यूके लिप्टिस के पेड खडे हैं। इसके मालिक आमोद कुमार शर्मा रिटायर्ड फौजी हैं। लेकिन यह भूमि एक गाटा संख्या का भाग है। इस गाटा सं की बिक्री व इसमें निर्माण के बावजूद भी आबादी घोषित नहीं की गई है। इसी गाटा सं में भागीदार कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं।

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इस शिकायत के आधार पर नायब तहसीलदार बिसौली नाप करने को कह रहे हैं। जबकि वास्तव में इस भूमि की नाप का नायब तहसीलदार का कोई अधिकार नहीं है। यदि यह भूमि संक्रमणीय है तब भी इस भूमि को नापने का कोई अधिकार नहीं है। यहां कानून है कि संक्रमणीय भूमि को बिना किसी न्यायिक आदेश के उसकी नाप नहीं की जा सकती है। यदि इस भूमि को आवासीय भूमि माना जाता है तब इस भूमि का क्षेत्राधिकार सिविल कोर्ट को है। सिविल कोर्ट में आमोद कुमार शर्मा ने एक मुकदमा सिविल जज जू0डि0 बिसौली में दायर कर दिया है जो विचाराधीन है। न्यायालय से भी नाप का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। इस संबंध में भूमि के मालिक आमोद कुमार शर्मा ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र लिखकर जांच कर कारवाई की मांग की है।

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