जहांगीरपुरी: बुलडोजर ने जामा मस्जिद का गेट तोडा,सुप्रीम कोर्ट ने रोका

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Rohit Ranjan

दिल्ली के जंहांगीरपुरी Jahangirpuri इलाके में एससीडी के बुलडोजर Buldojer ने अतिक्रमण हटाते हुए जामा मस्जिद का गेट भी तोड दिया। जिसकी पूरे इलाके में चर्चा है। बुलडोजर Buldojer ने गरजते हुए आसपास की दुकानें व एक मंदिर का चबूतरा भी तोड दिया।
दिल्ली के जहांगीरपुरी Jahangirpuri इलाके में बुद्धवार को बुलडोजर Buldojer सुबह से ही चलना शुरू हो गया था। जिसने जामा मस्जिद Jama Masjid के आसपास बनी हुई 12 दुकानों को ध्वस्त करने के साथ जामा मस्जिद Jama Masjid का भी अवैध अतिक्रमण भी ढहा दिया। इसके साथ ही इसके आगे बने हुए एक मंदिर अवैध चबूतरा भी तोड दिया गया। यहां बता दें कि हनुमान जयंती पर इसी इलाके से शोभा यात्रा पर जमकर पत्थरबाजी की गई थी। इससे बडी संख्या में लोग घायल हुए थे। इसके बाद पुलिस ने पूरा इलाका अपने कब्जे में ले लिया था। इस मामले में पुलिस ने बडी सख्या में गिरफ्तारियां भी की हैं। गिरफ्तार लोगों में से दिल्ली पुलिस ने सख्ती करते हुए 5 लोगों के खिलाफ एनएसए भी लगाया है।

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इसके बाद आज अवैध अतिक्रमण हटाने की कारवाई एमसीडी ने की है। एमसीडी के अधिकारियों का कहना है कि बीती 11 अप्रेल को ही यह दिल्ली नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण की कारवाई की जानी थी। लेकिन पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाने के कारण यह कार्य नहीं हो सका था। लेकिन यह योजना पहले ही बना ली गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
अवैध निर्माण के लिए चल रहे बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने यथा स्थिति का आदेश जारी करते हुए कहा कि जहांगीर पुरी के नोर्थ एमसीडी में जो अवैध निर्माण हटाने का काम चल रहा है उसे अगले आदेश तक रोक दिया जाना चाहिए। इसके बाद जैसे ही एमसीडी के अधिकारियों को जैसे ही आदेश मिला वैसे ही बुलडोजर Buldojer की कारवाई रोक दी गई। इस पूरी कारवाई को रोकने के लिए जमीयत उलेमा ए हिन्द ने सुप्रीम कोर्ट Supreme Court में बुलडोजर की कारवाई रोकने के लिए याचिका दायर की थी। इस याचिका को दायर करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि बिना नोटिस तामील कराए ही तोड फोड की कारवाई शुरू कर दी गई है। यह पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही यह पता लगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट Supreme Court जा रहा है तब जो कारवाई दोपहर दो बजे होनी थी वह सुबह नौबजे ही प्रारम्भ कर दी गई। इसके बाद कोर्ट ने यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।

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