सपा नेता आजम खां को हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है। फिलहाल उनको जमानत मिल गई है। अदालत ने छह हजार का जुर्माना भी डाला है। उनके वकील ने कहा है कि वह अपील करेंगे।
यूपी के समाजवादी पार्टी के बडे नेता व पूर्व मंत्री आजम खां को हेट स्पीच के मामले में रामपुर के एमपीएमएलए कोर्ट ने आजम खां को तीन साल की सजा सुनाई है। यह सजा लगभग साढे चार बजे सुनाई गई थी। यहां बता दें कि साल 2019 में सपा नेता ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान मिलक कोतवाली क्षेत्र के गांव खाता नगरिया में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी पर भडकाऊ भाषण दिया था। जो कि वायरल हो गया था। इस मामले में वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चैहान ने मिलक कोतवाली धारा 153 ए, 505ए, व 125 लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इस मामले में विवेचना की गई। विवेचना के बाद एमपीएमएलए कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इसके बाद सभी गवाहों की परीक्षा के बाद दोनों पक्षों के वकीलों की बहस के बाद न्यायालय ने शुक्रवार को पहले तो आजम खां को दोषी करार दिया। इसके बाद उन्हें तीन साल की सजा व छह हजार का जुर्माना भी लगाया गया। तीन साल की सजा के बाद आजम खां की विधान सभा सदस्यता भी जाएगी। नियम है कि यदि किसी भी जन प्रतिनिधि को दो साल से अधिक की सजा होती है तो वह अपने पद पर नहीं रह सकता है। इस मामले में सपा नेता को अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पडेगा। सजा के बाद सपा नेता ने कहा कि हम बहुत कुछ झेल रहे हैं। इसे भी सहन करेंगे। इस सजा के बाद भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने कहा कि हम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हैं।
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