निकाय चुनाव लडने के लिए आवश्यक शर्तें

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पालिका बदायूं महिला को

निकाय चुनाव लडने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। यह जानना आवश्यक है किन शर्तों के आधार पर चुनाव लडा जा सकता है। नगर पालिका व नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष व सभासद के लिए आवश्यक शर्तें भी जान ली लिए।
यहां बता दें कि नगर निकाय चुनाव में नगर पालिका व नगर पंचायतें आती हैं। इनमें अध्यक्ष व सभासद दो पदों के लिए चुनाव होता है। इसमें बता दें कि सभासद पद के लिए पहले आवश्यक शर्तें जान लीजिए। सभासद का चुनाव लडने वालों के लिए (1) उस नगर का निवासी होना चाहिए जिस नगर में चुनाव लड रहा है। जिस वार्ड से चुनाव लड रहा है उस वार्ड का निवासी नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है। (2) वह अपनी 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। (3) वह पागल या दिवालिया नहीं हो। (4) यह कि बार्ड जिस जाति के लिए आरक्षित हो उस जाति का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। नगर पालिका सभासद पद का आवेदन पत्र 200 रू का मिलेगा जबकि इस पद के लिए सिक्योरिटी 2000 रू. रखी गई है।

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नगर पालिका अध्यक्ष पद का आवेदन पत्र 500 रू में मिलेगा जबकि इस पद की सिक्योरिटी आठ हजार रू रखी गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद का आवेदन पत्र 250 रू का निर्धारित किया गया है। जबकि नगर पंचायत सभासद पद के लिए आवेदन पत्र 100 रू का मिलेगा जबकि सुरक्षा धनराशि 2000 रू रहेगी। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व पिछडी जाति के लिए उनके प्रमाण पत्र देने आवश्यक रहेंगे। निकाय चुनाव लडने के लिए आवश्यक शर्तें है इस चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 25 से 40 वार्ड की नगर पालिकाओं के लिए अध्यक्ष पद के खर्चे की अधिकतम सीमा नौ लाख रू रखी गई है। वार्ड सभासद के लिए यह सीमा दो लाख रू तय की गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए खर्चे की सीमा ढाई लाख रू जबकि सदस्य पद के लिए यह सीमा पांच हजार तक रखी गई है।

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(यह सभी तथ्य एक बेवसाईट से लिए गए हैं अमर भास्कर डाट काम इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।)

 

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