हाईकोर्ट में अनुपस्थिति के कारण सीएमओ बदायूं का कटा वारंट

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सीएमओ बदायूं

हाईकोर्ट में उपस्थित ना होने के कारण सीजेएम बदायूं ने एसएसपी बदायूं को वारंट जारी कर सीएमओ बदायूं को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया है।
यहां बता दें कि एएनएम भर्ती मामले में सीएमओ बदायूं एक रिट याचिका में बार बार बुलाए जाने के बाद भी हाईकोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इस कारण से हाईकोर्ट ने सीएमओ बदायूं को हाईकोर्ट में उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि सीएमओ को सीजेएम कोर्ट में पेश करें व निर्देशित करें िकवह आपने साथ दो जमानती भी लाऐं अगर वह हाईकोर्ट पहुंचने का आश्वासन देते हैं तब उनको तब तक के लिए जमानत पर रिहा किया जा सके। यहां बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर भर्ती हुई थी। इस भर्ती के दौरान आरती यादव नाम की एक आवेदिका ने भी आवेदन किया था। लेकिन आवेदिका का आरोप है कि भर्ती नियमानुसार नहीं की गई थी।

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इसके साथ ही उसे ओबीसी का लाभ भी नहीं दिया गया है। इस कारण से उसे हाईकोर्ट इलाहाबाद में याचिका दायर आरती यादव बनाम स्टेट आफ यूपी की है। लेकिन सीएमओ बदायूं की ओर से बार बार चेतावनी के बाद भी हाईकोर्ट में जबाव दाखिल नहीं किया जा रहा है। इस कारण से 31 अगस्त को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ईमेल के जरिए सीजेएम बदायूं को यह आदेश दिया है कि वह सीएमओ बदायूं की वारंट के माध्यम से हाईकोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करें। यहां यह भी बता दें कि यदि सीएमओ बदायूं 25 हजार का निजी मुचलका और इसी धनराशि के दो जमानती इस आशय से सीजेएम कोर्ट में दाखिल करते हैं कि वह निर्धारित तिथि पर न्यायालय पहुंचेंगे तब उनको रिहा कर दिया जाएगा। वैसे यहां बता दें कि अदालतों के आदेशों की अवहेलना आजकल अधिकारियों की नियति बन गई है। अभी कुछ समय पहले एक थाना प्रभारी द्वारा जबाव ना ना दाखिल करने पर थाना प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया था।

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