बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य व उनके माता पिता व भाई पर एफआईआर दर्ज कराने को 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ की अदालत में दिया गया है। जिस पर न्यायालय ने संबंधित थाने से आख्या तलब की है।
ईटीवी भारत हिन्दी की खबर के अनुसार दीपक कुमार स्वर्णकार नाम के व्यक्ति ने दाखिल प्रार्थना पत्र में कहा है कि वर्ष 2019 में लोक सभा चुनाव से पहले उसका व सांसद संघमित्रा मौर्य का विवाह बौद्ध धर्म से हुआ था। शादी के बाद संासद संघमित्रा उनके माता पिता व भाई सभी ने कहा था कि लोक सभा चुनाव के बाद इस शादी की घोषणा कर देंगे। इस बात पर सभी की सहमति बन गई। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि चुनाव जीतने के बाद जब दीपक कुमार स्वर्णकार ने सांसद संघमित्रा से शादी की घोषणा करने व पति के रूप में सामाजिक मान्यता की बात कही तब संघमित्रा का व्यवहार बदल गया।
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इसके साथ ही इससे पहले एक मामले में दीपक ने कहा था कि उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है। दीपक कुमार स्वर्णकार के अधिवक्ता रोहित कुमार त्रिपाठी व राजेश कुमार त्रिपाठी ने न्यायालय में सभी आरोपियों संधमित्रा मौर्य, उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी मां शिवा मौर्य, व भाई उत्कृष्ट मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की जिस पर न्यायालय ने 2 मई तक थाने से आख्या मांगी है। 2 मई को आख्या आने के बाद बहस होगी और उस दिन बहस के बाद ही न्यायालय तय करेगा कि उक्त सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देना चाहिए या फिर नहीं।
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